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3 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय द्वारा दिलाई गई मृत्युदण्ड व 65 हजार रुपये जुर्मानें की सजा

ब्यूरो रिपोर्ट.. अनुराग तिवारीमासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस द्वारा कोर्ट में ले जाते हुए बांदा..पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के चलते में पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में चिल्ला थाना क्षेत्र का रहने वाला सुनील कुमार निषाद द्वाराएक 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर जंगल मे फेक दिया था जहां इलाज के दौरान बच्ची की मृत्यु हो गई थी । अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया था । पीड़ित पिता मोहन निषाद की तहरीर पर थाना में मु.अ.सं. 75/25 धारा 137(2)/127(2)/66/65(2)/103बीएनएस व 6 पाक्सो एक्ट दर्ज किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन उ.नि. रामदिनेश तिवारी द्वारा की गयी । विवेचक द्वारा साक्ष्य इकठे कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम व शिवपूजन सिंह द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी जितेन्द्र कुमार तथा पैरोकार आरक्षी अभिजीत के प्रयासों से अपराधी को न्यायालय सत्र न्यायधीश द्वारा मृत्युदण्ड की सजा व 65 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई l

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